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कानपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने लिखा पत्र कहा तमाम कुलपतियों को नियमों को ताक पर रखकर बना दिया तानाशाह विश्वविद्यालयों में जगह-जगह मची है लूट


विपिन सागर (मुख्य संपादक)

उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर (CSJMU) के पूर्व कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने बड़े सवाल उठाए हैैं। प्रो. अशोक कुमार ने प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल को इसके संबंध में एक बड़ा पत्र लिखा भी लिखा है. उन्होंने कहा कि कुलपति की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा. ऐेसे में तमाम कुलपतियों की नियुक्ति असंवैधानिक है। साथ ही यह भी कहा है कुलपति की जो भी नियुक्ति हों उसमें पारदर्शिता बरतते हुए यूजीसी के मानकों का पालन किया जाना चाहिए।
कुलाधिपति को पत्र लिखकर पूर्व कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने यूजीसी के मानकों को नजर अंदाज करने की शिकायत राज्यपाल से की है। उन्होंने कहा कि कुलपति के लिए कम से कम 10 वर्ष का प्रोफेसर पद का अनुभव होना चाहिए। सर्च कमेटी में पांच सदस्यों का नाम होना चाहिए। जिसमें एक सदस्य कुलाधिपति का, एक सदस्य यूजीसी चेयरमैन का, एक सदस्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सिंडिकेट व बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। ऐसे में कई मानक निर्धारित हैैं। वहीं, प्रो. अशोक कुमार, सीएसजेएमयू कानपुर के अलावा चंद्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुल्लाजी वैदिक यूनिवर्सिटी चित्तौड़, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैैं।

पूर्व कुलपति प्रो. अशोक कुमार ने बताया, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर यूजीसी के मानकों पर ही नियुक्ति की बात कह चुका है। पिछले माह 20 सिंतबर 2022 को लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र.10सन 1973) के अंतर्गत स्थापित है। के कुलपति की निुयक्ति इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति द्वारा होती है।

1 comment:

  1. Yogi ji, Kindly look into the matter and imposed serious penalties to all concerned. Associated persons also need to be sent to jail.

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Thank you